महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस ने चालान किया पेश

रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस ने सीजेएम भूपेन्द्र वासनीकर की कोर्ट में करीब 40 पन्नों का चालान पेश किया। कानून के जानकारों का कहना है कि अब आगे चालान के आधार पर रिहाई की प्रक्रिया होगी।
वहीं हाइकोर्ट में कालीचरण की जमानत पर सुनवाई दो दिनों के अंदर हो सकती है। गौरतलब है कि 90 दिन पूरा होने के बाद सोमवार 28 मार्च को ही पुलिस कालीचरण मामले में चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश सोमवार को चालान पेश नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को चालान पेश किया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा पेश किए चालान में उस पर लगाए गए आरोपों की बारीकी से जांच की गई है और उसके आधार पर ही रिपोर्ट बनाई गई है। इसके साथ ही विधि विशेषज्ञों से भी इस रिपोर्ट पर जानकारी ली गई
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था अपराध
कालीचरण के खिलाफ 153(ए),153(बी1), 295 ए,505(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कालीचरण पर धर्मसंसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।
आज या कल हाइकोर्ट में सुनवाई
कालीचरण मामले में बुधवार या गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। निचले कोर्ट में चार्जशीट के बेस संज्ञान लेगा और उसके बाद कालीचरण के वकील को चार्जशीट की एक कापी दी जाएगी।