RAIPUR BREAKING : विद्युत कंपनी आगज़नी मामले में 8 अधिकारी और कर्मचारियों को माना दोषी, नोटिस जारी

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RAIPUR BREAKING: 8 officers and employees considered guilty in electricity company arson case, notice issued

 

रायपुर। माह अप्रैल 2024 में गुढिय़ारी में स्थित विद्युत कंपनी के डिपो और कार्यालय में आग लग गई थी जिसे बुझाने के लिए वहां केरहवासियों के अलावा नगर निगम और फायर बिग्रेड की टीम ने पूरी जान लगा दी और दो दिनों तक यहां आगमन पूरी तरह से बाधिककर दिया गया था। इस मामले में 8 अधिकारी और कर्मचारियों को दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है लेकिनउनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है।

आगजनी बूझाने के लिए एक पानी की टंकी और पाइप क्षतिग्रस्त हो गई जिसके बदलने के लिए नगर निगम रायपुर को 2,37,000 काभुगतान किया जा चुका है। जले एवं खराब सामग्री की नीलामी तथा शेष राशि की क्षतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अंतर्गत किया जाएगा।ये बातें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेताप्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए। 

महंत ने तारांकित प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री से सवाल किया कि एक शासकीय विद्युत कंपनी के गुढिय़ारी (रायपुर) में स्थित डिपोऔर कार्यालय में माह अप्रैल, 2024 में लगी आग से क्याक्या नई तथा पुरानी सामग्रियां नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई ? उनकी मात्रा औरलागत बताइए? मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि विद्युत कंपनी के गुढिय़ारी (रायपुर) में स्थित डिपो और कार्यालय में माह अप्रैल-2024 में लगी आग में नई एवं पुरानी सामग्रियाँ नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत 50.22 करोड़ रुपये अनुमानित है। महंत ने फिरपूछा कि घटना स्थल के आसपास के निवासियों की चलअचल सम्पत्तियों की कितनीकितनी क्षति हुई तथा उनको कितनाकितनामुआवजा भुगतान किया गया तथा कितना शेष है? मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना के तुरंत पश्चात् नगर निगम, रायपुर द्वारा घटना स्थलके निकट स्थित निवासियों की क्षतिग्रस्त पानी की टंकी एवं पाईप को बदलने का कार्य किया गया था। नगर निगम द्वारा उपरोक्त कार्यहेतु रु. 2,37,000.00 का देयक विद्युत कंपनी को दिया गया था जिसका भुगतान विद्युत कंपनी द्वारा कर दिया गया और कोई भी राशिशेष नही है। 

महंत ने सवाल किया कि डिपो की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कर्तव्य किनकिन अधिकारियों का था? कर्तव्य पालन मेंचूक करने के लिए कौनकौन उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध क्याक्या कार्यवाही की जा रही है? क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था है?मुख्यमंत्री साय ने सदन को बताया कि डिपो की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कर्तव्य कार्यपालन अभियंता (क्षेत्रीय भंडार), स्टोरकीपर एवं उक्त तिथि पर तैनात नियमित कर्मचारी तथा बाह्य स्त्रोत से नियुक्त सुरक्षा कर्मचारी दुर्गेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्राइवेटलिमिटेड, तेलीबांधा, रायपुर (..) के कर्मचारी थे। वर्तमान में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 08 अधिकारी/कर्मचारियों केविरूद्ध कारण बताओं सूचना जारी किया गया है एवं कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है। जले एवं खराब सामग्री की नीलामी तथाशेष राशि की क्षतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अंतर्गत की जावेगी।

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