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सरकारी बंगला आवंटन मामले में राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली। आप सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है।निचली अदालत ने पांच अक्टूबर को आदेश दिया था कि ‘आप’ नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

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