मुंगेली: जनपद पंचायत मुंगेली में अधिकारियों की वरिष्ठता, अस्थायी प्रभार और विभागीय आदेशों के पालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नागरिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कलेक्टर कार्यालय मुंगेली और जनपद पंचायत के जन सूचना अधिकारियों को विस्तृत आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया है।
आरटीआई का फ़ोकस मुख्य रूप से जनपद पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश साहू की विभागीय वरिष्ठता और उनके अस्थायी प्रभार पर है। आवेदक ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, जिनमें प्रमुख शामिल हैं—
- विभागीय वरिष्ठता सूची में श्री राकेश साहू की वास्तविक स्थिति क्या है?
- क्या उनकी वरिष्ठता उस पद के अनुरूप है, जिसका उन्हें अस्थायी प्रभार सौंपा गया है?
- यदि वरिष्ठता मेल नहीं खाती, तो ऐसे में प्रभार दिए जाने का आधार और औचित्य क्या है?
- इस स्थिति में विभाग ने कौन-सी वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई?
इसी के साथ ही आवेदक ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 427/6492/वि-3/RES/2020, दिनांक 30 मई 2020 के पालन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यह आदेश स्पष्ट करता है कि तकनीकी सहायकों से केवल महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्य ही लिए जाएँ।
आवेदक का आरोप है कि जनपद पंचायत स्तर पर इस आदेश का पालन संदेह के घेरे में है। इसे स्पष्ट करने के लिए आरटीआई में जिन जानकारियों की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैं—
1. शासन के उक्त आदेश के पालन हेतु जनपद पंचायत मुंगेली ने अब तक क्या कदम उठाए?
2. तकनीकी सहायकों से नरेगा के अलावा कौन-कौन से अतिरिक्त कार्य लिए जा रहे हैं? उसकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए।
3. 1 जनवरी 2023 से अब तक तकनीकी सहायकों को नरेगा के अतिरिक्त किन-किन कार्यों में लगाया गया?
आरटीआई के इन दोनों आवेदनों से यह साफ संकेत मिलता है कि जनपद पंचायत में वरिष्ठता आधारित पदस्थापना, अस्थायी प्रभार और विभागीय आदेशों के अनुपालन जैसे मुद्दे गंभीर रूप से उभर रहे हैं।
इधर, इस पूरी स्थिति पर संबंधित अधिकारी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया।
