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Passport Rule Change: भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किया बड़ा बदलाव, इस दस्तावेज का होना है जरुरी

Passport Rule Change : भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। पासपोर्ट में अब पता बारकोड में होगा और रंग भी बदल गए हैं। माता-पिता का नाम लिखना भी अनिवार्य नहीं है।

1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए नया नियम

सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया है। अब कागज़ों की जांच और भी कड़ी होगी। लेकिन सबसे बड़ा और ज़रूरी बदलाव ये है कि अब एक ख़ास कागज़ के बिना आपका पासपोर्ट बन ही नहीं पाएगा। जी हां, सरकार ने साफ़ कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) ही एकमात्र ऐसा कागज़ होगा जो उनकी जन्म तारीख़ को साबित करेगा।

मतलब, अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सरकार ने ये नया नियम इसलिए बनाया है ताकि पासपोर्ट बनाने का तरीका और भी आसान और एक जैसा हो जाए। हालांकि, जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। वे अपनी जन्म तारीख़ बताने के लिए स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरे सरकारी कागज़ दिखा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस नए नियम के अलावा और क्या-क्या बदला है।

अब सिर्फ़ जन्म प्रमाण पत्र ही चलेगा

सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ़ वही जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा जो नगर निगम, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी दफ़्तर ने जारी किया हो। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक खबर के मुताबिक़, ये नियम बहुत जल्द सरकारी कागज़ (आधिकारिक राजपत्र) में छपने के बाद लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र अभी से ही संभाल कर रखना होगा, ख़ासकर अगर आपके बच्चे 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए हैं।

पासपोर्ट के पते में हुआ बदलाव

नियमों के साथ-साथ, सरकार ने पासपोर्ट के रूप-रंग और सुरक्षा में भी बदलाव किए हैं। अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने से आपका घर का पता हटा दिया जाएगा। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपका पता पासपोर्ट में ही रहेगा, बस उसे एक बारकोड के अंदर छुपा दिया जाएगा। जब आप हवाई अड्डे या इमिग्रेशन ऑफ़िस जाएंगे, तो अधिकारी उस बारकोड को स्कैन करके आपका पता देख लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी निजी जानकारी और भी सुरक्षित रहेगी और कोई उसका ग़लत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

पासपोर्ट का रंग होगा अलग-अलग

पासपोर्ट को और भी अलग दिखाने के लिए, सरकार ने कलर-कोडिंग सिस्टम लागू किया है, अब आपको अलग-अलग रंग के पासपोर्ट देखने को मिलेंगे। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट सरकारी अफ़सरों के लिए होगा, लाल रंग का पासपोर्ट राजनयिकों (डिप्लोमैट्स) के लिए और नीले रंग का पासपोर्ट हम और आप जैसे आम लोगों के लिए होगा।

माता-पिता का नाम लिखना हुआ वैकल्पिक

एक और राहत की बात ये है कि अब पासपोर्ट में माता-पिता का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके माता-पिता साथ नहीं रहते या जो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। अब उन्हें पासपोर्ट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

सरकार चाहता है कि पासपोर्ट सेवा हर किसी के लिए और भी आसान हो जाए। इसलिए, सरकार ने ये भी फ़ैसला किया है कि वो अगले 5 सालों में पोस्ट ऑफ़िस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSKs) की संख्या बढ़ाएगा। अभी देश में 442 पोस्ट ऑफ़िस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, और सरकार इन्हें बढ़ाकर 600 करने वाला है। इससे पासपोर्ट बनवाना और भी आसान और जल्दी हो जाएगा।

 

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