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CG NEWS: नए साल पर रेस्तरां और होटल संचालकों को SP का ये सख्त आदेश, करने होंगे ये सारे काम

CG NEWS: रायपुर। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले किसी भी आयोजन को हर हाल में रात्रि एक बजे तक समाप्त करना होगा। इस सीमा अवधि को कोई लांघता है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी। होने वाले किसी भी तरह के आयोजन, आने वाली सेलीब्रेटी की जानकारी देनी होगी। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और रात दस बजे तक के बाद खुले में साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा।

आयोजकों को पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी ताकि कहीं जाम की स्थिति नहीं बन पाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा एवं बार संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के सूखे नशे का उपयोग नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष के साथ क्रिसमस में भी होने वाले तमाम कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस को दी जाएगी।

आयोजकों को यह भी बताना होगा कि कार्यक्रम किस तरह का होगा और कौन सी सेलीब्रेटी शामिल होंगे, आने वाले मेहमानों की संख्या कितनी होगी। आयोजन के दौरान किसी भी इलाके में सड़क पर पार्किंग की शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसलिए सभी को पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी। अक्सर नववर्ष की पूर्व संध्या पर काफी रात तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। सभी को रात्रि 12.30 बजे से 1 बजे के बीच कार्यक्रम को पूर्ण रूप से बंद करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर चारपहिया वाहनों में बैठकर शराबखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ब्रीथ एनालाइजर से जांच

31 दिसंबर की रात पुलिस द्वारा वीआईपी रोड सहित अन्य मुख्य मार्गों पर चेक पाइंट लगाकर जांच की जाएगी। वाहन चालकों की जांच ब्रीथ एनालाइजर से की जाएगी और शराब पीने की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य तरह के कानून तोड़ने वालों पर भी खड़ा एक्शन लिया जाएगा।

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