यहां आया नया कानून, स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी, हो रहा विरोध

श्रीलंका : राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते, स्थानीय लोगों से शादी करने के इच्छुक विदेशियों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है. वहीं विपक्ष और कई नागरिक समूहों ने इस कदम की आलोचना की है. यह नया कानून एक जनवरी 2022 से अमल में आएगा. रजिस्ट्रार जनरल डब्ल्यू एम एम बी वीर सिकेरा ने 18 अक्टूबर की तारीख वाले एक परिपत्र में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है.
परिपत्र के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने ‘विदेशियों और श्रीलंकाई लोगों के बीच विवाह से उत्पन्न हो सकने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों’ पर चर्चा की है. इसमें कहा गया कि विदेशी व्यक्ति को ‘सुरक्षा संबंधी अनापत्ति’ प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही, अतिरिक्त जिला पंजीयक के माध्यम से ऐसे विवाहों को पंजीकृत करने का निर्णय किया गया है (Sri Lanka New Marriage Act). विपक्षी दल के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, ‘यह किस तरह का भेदभाव है?’
सरकार के कदम पर उठे सवाल
नागरिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस कदम पर सवाल उठाए. परिपत्र में कहा गया कि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति पत्र यह प्रमाणित करेगा कि विदेशी व्यक्ति पिछले छह महीनों के दौरान किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया (New Marriage Law of Sri Lanka). सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को विदेशियों द्वारा शादी करके ठगे जाने से रोकने और ऐसी शादियों के जरिए बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.
सरकार ने चर्च को भी दिया आदेश
सुरक्षा मंजूरी रिपोर्ट दिए जाने के बाद, नागरिक को अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार को सौंपने के लिए एक लाइसेंस जारी किया जाएगा जो विवाह का पंजीकरण करेगा. इसके साथ ही विवाह और मृत्यु के रजिस्ट्रारों को अब समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे विवाहों के नोटिस को डिविजनल रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है और केवल अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार को ही इसे आगे बढ़ाने की अनुमति होगी (Marriage in Church). इसके साथ ही चर्च भी अब अब रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना किसी नागरिक की शादी विदेशी से नहीं कर सकेंगे.