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NEET-UG Case: सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट पर NTA को जारी किया नोटिस , इस तारीख तक मांगा जवाब

Hathras Stampede News
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को नीट-यूजी (NEET-UG 2024) मामले में एक नयी याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से पूछा कि क्या ओएमआर शीट (OMR Sheets) के बारे में शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा तय है। कोर्ट ने याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में आठ जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही सुनवाई की जाएगी। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश कालीन पीठ ने जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये।

कोर्ट ने कोचिंग संस्थान से भी पूछा सवाल

हालांकि, कोर्ट ने कोचिंग संस्थान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किये जाने पर भी सवाल किया और पूछा कि इस मामले में संस्थान के मौलिक अधिकार किस तरह प्रभावित होते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील आर. बसंत ने बात संभालते हुए कहा कि याचिका में दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के याचिकाकर्ता छात्र हैं, जिन्होंने नीट-यूजी परीक्षा दी है।उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता छात्रों को ओएमआर शीट नहीं मिली है। इस दलील पर कोर्ट में पहले से मौजूद एनटीए के वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि सभी की ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं अगर याचिकाकर्ताओं को ओएमआर शीट को लेकर कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत कर सकते हैं।

पीठ ने एनटीए से पूछा ये सवाल

इसी समय पीठ ने एनटीए से पूछा कि क्या ओएमआर शीट के बारे में शिकायत करने को लेकर कोई समय सीमा है। एनटीए के वकील ने कहा कि वह निर्देश लेकर बताएंगे। उन्होंने इस याचिका को भी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस बीच वह जवाब दाखिल कर देंगे। हालांकि, वकील बसंत ने कहा कि ओएमआर शीट के बारे में शिकायत करने की अभी तक कोई तय प्रक्रिया नहीं है और इसीलिए याचिकाकर्ता छात्र ओएमआर शीट देने की मांग कर रहे हैं।

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