Liquor scam cases: शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Liquor scam cases: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज (सोमवार) हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 15 सितंबर 2025 तय कर दी है। इस दिन ईडी से अपेक्षा की जा रही है कि वह अपने पक्ष में आवश्यक दस्तावेज और चालान पेश करेगी।
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चैतन्य ने कहा है कि उनकी हिरासत कानून के खिलाफ है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जहाँ अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की।
बीते 2 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने अपना पक्ष रखा। आज की सुनवाई में भी ईडी ने दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। वहीं, राजधानी रायपुर में विशेष कोर्ट में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। कोर्ट ने उस सुनवाई में भी उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा था। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ईडी ने भिलाई से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि शराब घोटाले की रकम में उन्हें 16.70 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी मिली थी। तब से वह जेल में बंद हैं और अब मामले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है।