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Liquor scam case: हिरासत में लिए गए चैतन्य बघेल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Liquor scam case: बिलासपुर। शराब घोटाल में मनी लॉंड्रिंग के मामले में हिरासत में लिए गए चैतन्य बघेल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच के समक्ष ईडी ने अपना पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई है.

Liquor scam case: बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. मामले में ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया था कि 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई की है, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया.

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ?

Liquor scam case: ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ. इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. ईडी का दावा है कि इस पूरे मामले में राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था. शराब घोटाला के आरोप में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा इस समय जेल में बंद है.

 

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