Trending Nowशहर एवं राज्य

जानिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रविवार को क्यों हुई सुनवाई ?

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court Bilaspur) में रविवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने महासमुंद के सब्जी व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. उनका दुकान टूटने से बच गया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में यह पूरे मामले की सुनवाई हुई और सब्जी मंडी हटाने के सीएमओ के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दिया.

दरअसल मामला इस प्रकार है कि, महासमुंद में जय माता दी थोक सब्जी विकेता कल्याण संघ बागबहारा सोसायटी के तहत सब्जी मंडी संचालित हो रही था. थोक मंडी के के लिए यह जगह छोटा था. जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई थी. इसलिए 13 मई 2021 को एसडीएम ने इस सब्जी मंडी को हटाने का फैसला लिया था. इसके साथ ही यहां निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने रिट याचिका के तहत 31 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सीएमओ ने 6 सितंबर को इस सब्जी मंडी में निर्माण कार्य को हटाने का आदेश प्रशासन को दिया था. लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी. यह रोक अगली सुनवाई तक लगा दी गई है.

व्यापारियों ने अपनी याचिका में यह कहा था कि इस तोड़ फोड़ से उनका व्यापार प्रभावित होगा. कुल 25 सब्जी व्यापारी इससे प्रभावित हो रहे थे. लेकिन कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया. जिससे उन्हें काफी राहत मिली है.

Advt_160oct2024
Advt_19_09
cookies_advt2024_08
advt_001_Aug2024
july_2024_advt0001
Share This: