31 दिसंबर तक जरूरी है इन 5 कामों को निपटाना, वरना हो सकता है इस साल का सबसे बड़ा नुकसान

साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गये हैं. आप में से कई लोग नये साल के जश्न की योजना बनाने में जुट गये होंगे. अगर आप नहीं चाहते कि आपके जश्न में कोई बाधा रहे तो पहले देख लें कि क्या आपने इस साल के लिये सभी जरूरी काम पूरे कर लिये हैं. दरअसल कई नियमों को पूरा करने के लिये आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गयी है. अगर आप इस नियम को पूरा नहीं करते तो आप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो नजर डालें इस लिस्ट पर और झटपट निपटा डालें अपने काम जिससे आपके नये साल के जश्न का मजा किरकिरा न हो l साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गये हैं. आप में से कई लोग नये साल के जश्न की योजना बनाने में जुट गये होंगे. अगर आप नहीं चाहते कि आपके जश्न में कोई बाधा रहे तो पहले देख लें कि क्या आपने इस साल के लिये सभी जरूरी काम पूरे कर लिये हैं. दरअसल कई नियमों को पूरा करने के लिये आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गयी है. अगर आप इस नियम को पूरा नहीं करते तो आप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो नजर डालें इस लिस्ट पर और झटपट निपटा डालें अपने काम जिससे आपके नये साल के जश्न का मजा किरकिरा न हो
समय पर भरें आईटीआर-आईटीआर भरने के लिए अब चंद दिन ही शेष रह गये हैं. इस कार्य को समय रहते निपटा लें नहीं बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. बता दें कि आपके लिये 31 दिसंबर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है. इस तारीख के आगे बढ़ने का इंतजार न करें क्योंकि सरकार इसे पहले ही बढ़ा चुकी है. अब आसार कम हैं कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा. अगर आप समय से आईटीआर भरने से चूक गए तो आपको इनकम टैक्स के नियम 234 F के तहत लेट फीस देनी पड़ेगी. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ये लेट फीस एक हजार रुपये होगी और अगर ये इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये लेट फीस 10 हजार रुपये तक देनी होगी.
समय पर भरें आईटीआर-आईटीआर भरने के लिए अब चंद दिन ही शेष रह गये हैं. इस कार्य को समय रहते निपटा लें नहीं बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. बता दें कि आपके लिये 31 दिसंबर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है. इस तारीख के आगे बढ़ने का इंतजार न करें क्योंकि सरकार इसे पहले ही बढ़ा चुकी है. अब आसार कम हैं कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा. अगर आप समय से आईटीआर भरने से चूक गए तो आपको इनकम टैक्स के नियम 234 F के तहत लेट फीस देनी पड़ेगी. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ये लेट फीस एक हजार रुपये होगी और अगर ये इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये लेट फीस 10 हजार रुपये तक देनी होगी.
पीएफ खाते में नॉमिनी-ईपीएफओ ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी अनिवार्य कर दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे पीएफ खाताधारकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके. अगर भविष्य में पीएफ खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बीमा और पेंशन मिल जाती है. जिसके चलते ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिये अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.
पीएफ खाते में नॉमिनी-ईपीएफओ ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी अनिवार्य कर दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे पीएफ खाताधारकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके. अगर भविष्य में पीएफ खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बीमा और पेंशन मिल जाती है. जिसके चलते ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिये अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.
बैंक खातों में केवाईसी-अगर आपने अपने बैंक में अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उसे 31 दिसंबर से पहले तक करा लें. अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो नये नियमों के मुताबिक पहली जनवरी से आपका खाता सीज कर दिया जाएगा. जिसके बाद आप अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे. इस साल मई में आरबीआई ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सभी बैंकों से कहा था कि वे ऐसे किसी भी बैंक खाते को 31 दिसंबर, 2021 तक सीज नहीं करेंगे, जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है या पेंडिंग है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी कई खाताधारकों ने अपने बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं कराया, जिसके बाद RBI को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है.
बैंक खातों में केवाईसी-अगर आपने अपने बैंक में अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उसे 31 दिसंबर से पहले तक करा लें. अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो नये नियमों के मुताबिक पहली जनवरी से आपका खाता सीज कर दिया जाएगा. जिसके बाद आप अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे. इस साल मई में आरबीआई ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सभी बैंकों से कहा था कि वे ऐसे किसी भी बैंक खाते को 31 दिसंबर, 2021 तक सीज नहीं करेंगे, जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है या पेंडिंग है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी कई खाताधारकों ने अपने बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं कराया, जिसके बाद RBI को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है.
पेंशनभोगियों के लिये लाइफ सर्टिफिकेट-केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई थी. हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर होती है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है. पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है. लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है. अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो बेहतर होगा कि आप समय से ये काम पूरा कर लें l
पेंशनभोगियों के लिये लाइफ सर्टिफिकेट-केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई थी. हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर होती है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है. पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है. लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है. अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो बेहतर होगा कि आप समय से ये काम पूरा कर लें