Trending Nowशहर एवं राज्य

बिना अधिकृत ग्राहक बनाए तथा बिना जीएसटी वाले बिल से व्यवसायिक सिलेंडर बेचना भी अपराध

रायपुर। ।बिना अधिकृत अनुबन्ध अर्थात सब्सक्रिप्शन व्हाउचर के मात्र डिलीवरी चालान के द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेंडरों को भी बेचा जाना अपराध की श्रेणी में आता है ।

ग्राहक बनाएं बैगर व्यवसायिक सिलेंडरों को बिक्री करने वाली भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की फर्म बिजनेस एसोसिएट सेज को न्यायालय जिला दंडाधिकारी ,राजनांदगाँव ने ₹25000 की धनराशि जप्तशुदा डिलीवरी वैन एवं 19 किलो वाले 21 सिलेंडरों की वैल्यू के बदले भरने का आदेश पारित किया ।

उल्लेखनीय है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के भिलाई छत्तीसगढ के अधिकृत बिजनेस एसोसिएट मेसर्स सेज के संचालक बीनू परषेन निवासी रिसाली भिलाई छत्तीसगढ़ को राजनांदगांव के विभिन्न होटल हलवाई व अन्य संस्थानों को मात्र डिलीवरी चालान के आधार पर कच्चे चालान पर अर्थात बिना जीएसटी के दर्शायें कंप्यूटराइज बिल के द्वारा 19 किलो वाले व्यवसायिक सिलेंडर , बीपीसीएल कंपनी के उपभोक्ता बनाए बगैर विक्रय किया जानें का प्रकरण खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग , राजनांदगाँव के अधिकारियों ने जिला एलपीजी वितरक संघ की लिखित शिकायत पर बनाया था।
इस प्रकरण में उन्होंने बिना अनुमति के सिलेंडरों के अवैध भंडारण करने का तथा विधिक माप विज्ञान के अधिनियम का भी उल्लंघन करते पाया गया था खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बिना बिल के डिलीवरी चालान के आधार पर विक्रय करते हुए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक सिलेंडर वितरण गाड़ी में रखें तथा अनाधिकृत गैस गोदाम में रखें कुल 9 भरे एवं 12 खाली सिलेन्डर के साथ डिलीवरी वाहन को जप्त कर अवैध वितरण एवं अवैध भंडारण की कार्यवाही कर न्यायालय जिलादण्डाधिकारी के पास मामले को प्रस्तुत किया था ।
इस मामले मे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के रायपुर के कार्यालय ने जिलाधीश के द्वारा मागी गई जानकरी कभी गोलमोल जवाब दिया जाना स्वीकारा । वही भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बिजनेस एसोसिएट सेज भिलाई के मैनेजर कलीम खान ने स्वीकार किया कि हमारे द्वारा उन सभी व्यापारियों को जिनके पास जीएसटी का नंबर नहीं होता बिना बिल के कच्चे चालान पर माल दिया जाता है। तथा व्यवसायिक सिलेन्डर के विक्रय मे किसी प्रकार के एक्सप्लोसिव लाइसेंस की जरूरत नहीं है, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के वितरक ने यह भी गलत जानकरी दी कि उन्हें व्यवसायिक सिलेंडरों के लिए उपभोक्ता एस व्ही पेपर बनाने की आवश्यकता नही है ,परंतु माननीय न्यायालय ने इनके इस कृत्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अवैध मानकर दंडित किया।
इस संबंध में जिला एलपीजी वितरक संघ के सचिव रितेश यादव ने बताया की किसी भी कंपनी किसी भी ऑयल कंपनी को सर्वप्रथम ग्राहक का सब्सक्रिप्शन वाउचर बनाना अनिवार्य होता है जिससे उपभोक्ता को इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है साथ ही साथ यह भी बताया कि बिना कंपनी से एग्रीमेंट कराए तथा बिना जीएसटी वाले कंप्यूटराइज बिल के माध्यम से खरीदे जाने वाले सिलेंडर असंवैधानिक स्थिति को उत्पन्न करते हैं अतः सभी व्यवसायिक सिलेंडर उपयोग करने वाले सभी संस्थान डिलीवरी चालान के आधार पर सिलेंडर न खरीदें जिससे कि शासन को मिलने वाले जीएसटी राजस्व की चोरी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तथा गैस दुर्घटना की स्थिति इंश्योरेंस के लिये कौन जिम्मेदार होगा ।इसके लिए बी पी सी एल कंपनी तथा जिला प्रशासन को उचित निर्णय लेना चाहिए

advt03-march2025
advt02-march2025
advt-march2025
birthday
Share This: