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ELECTION COMMISSION : वोट आईडी के लिए अब 18 की उम्र जरूरी नही, इस तरह करें अप्लाई …

ELECTION COMMISSION: Now the age of 18 is not necessary for vote ID, apply like this …

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को घोषणा की कि 17 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ईसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, “17+ वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि उन्हें एक वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना होगा.”

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो.

हर तिमाही किया जाएगा अपडेट –

इसके बाद, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की योग्यता प्राप्त की है. पंजीकृत होने के बाद, उसे एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाएगा.

मतदान करने के लिए वोटर आईडी सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है. इससे पहले व्यक्ति को वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए 18 साल का पूरा होना जरूरी था. भारत में सरकार 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरकार में मतदान का अधिकार देती है. अब यह प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको चुनावी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. ये काम आप घर बैठकर इंटरनेट की मदद से भी कर सकते हैं.

इसके लिए आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं.

सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं.

वहां पर इस लिंक https://www.nvsp.in पर क्लिक करें.

यहां आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का विकल्प दिखाई देगा.

अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6

इसके बाद अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला आदि जैसी पूरी जानकारी दर्ज करें.

साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है.

इसके बाद आपको अपने नाम, पते, उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करन होगा.

क्या चाहिए होगा?

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज तस्वीर, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंह लाइसेंस आदि और अपने घर के पते  (राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल)का प्रमाण जमा करना होता है.

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