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Durg rape and murder case: दुर्ग में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, आरोपी को फांसी और देने की मांग

Durg rape and murder case: रायपुर. दुर्ग में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में वैदेही सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने सोसाइटी की संचालिका पायल नगरानी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने और पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है.

दायर याचिका में पुलिस अधिकारियों की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं. वैदेही फाउंडेशन की संचालिका पायल नचरानी ने याचिका को लेकर कहा कि मामले में कई सबूत बाहर आने से बचाया जा रहा है. आरोपी के पीछे राजनैतिक कनेक्शन है, जिसके चलते उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है. याचिका दायर कर हमने न्यायालय से मांग की है कि पुलिस को जांच के दायरे में लाया जाए और मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर आरोपी को फांसी की सजा दी जाए.

कोई भी वकील नहीं लड़ेगा आरोपी का केस
वहीं इस मामले में आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेंगे. यह निर्णय दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया. अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने कहा, जिले के इतिहास के लिए कल काला दिन था. हमारी संघ ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा. संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वकील संघ एकजुट है. कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा.

 

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