CG BREAKING : DPI places a major order…
रायपुर, 17 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेशभर के व्यायाम शिक्षकों के लिए अहम आदेश जारी किया है। DPI ने सभी संयुक्त संचालक, शिक्षा संभागीय कार्यालयों को पत्र भेजकर व्यायाम शिक्षक (ई संवर्ग) से सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी और व्याख्याता शासकीय शिक्षा के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में और व्याख्याता शासकीय शिक्षा के पद फिजिकल कॉलेज पेंड्रा में रिक्त हैं। इन सभी पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। यानी योग्य और वरिष्ठ व्यायाम शिक्षकों को ही इन पदों पर पदोन्नति दी जाएगी।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यायाम शिक्षक संवर्ग की अंतिम पदक्रम सूची 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में पहले ही जारी की जा चुकी है। इसी सूची के आधार पर अब पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। DPI ने निर्देश दिए हैं कि जिन व्यायाम शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में सरल क्रमांक 81 से 131 के बीच है, उनके पदोन्नति प्रस्ताव अनिवार्य रूप से तैयार कर भेजे जाएं।
पदोन्नति प्रस्ताव के साथ संबंधित शिक्षकों की वर्ष 2021 से 2025 तक की पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियां संलग्न करना जरूरी होगा। इन चरित्रावलियों को प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी, दोनों स्तर पर विधिवत पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी का अचल संपत्ति विवरण भी प्रस्ताव में शामिल करना होगा।
DPI ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी व्यायाम शिक्षक के विरुद्ध कोई न्यायालयीन मामला या विभागीय जांच लंबित है, तो उसकी पूरी जानकारी पदोन्नति प्रस्ताव के साथ भेजना अनिवार्य होगा। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति प्रस्ताव 24 दिसंबर 2025 तक वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजे जाएं। तय समय-सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित कार्यालय की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो व्यायाम शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके संबंध में कोई पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
