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क्या आपको किराए पर देना होगा टैक्स! जानिए किस पर लागू होगा जीएसटी का नया नियम

  • जीएसटी काउंसिल ने हाल में कई बदलावों को दी थी मंजूरी
  • इनमें किराए पर जीएसटी से जुड़ा नियम भी शामिल था
  • 13 जुलाई को आया था नोटिफिकेशन, 18 जुलाई नए नियम लागू

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनमें किराए पर जीएसटी (GST on rent) से जुड़ा नियम भी शामिल है। 17 जुलाई तक किराए पर जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद 13 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में किराए पर जीएसटी लागू हो गया है। हालांकि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपने कोई फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपको किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जानते हैं कि जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) में किराए पर किसे टैक्स देना होगा..

18 जुलाई से लागू नए नियमों के तहत अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन (नौकरीपेशा आदमी या छोटा कारोबारी) अपना फ्लैट जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड पर्सन (उदाहरण के लिए कोई कंपनी) को देता है तो किराए पर जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। साथ ही उसे इसके अनुपालन से संबंधित औपचारिकताएं भी पूरी करनी होगी। टैक्स रूल्स के तहत पर्सन का मतलब केवल इंडिविजुअल नहीं है बल्कि यह एक विस्तृत टर्म है और इसमें कंपनियों के साथ-साथ सभी लीगल एंटिटीज शामिल हैं।

क्यों उठ रहे है सवाल
सैलरी पाने वाले लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही सभी बिजनसमैन, प्रोफेशनल्स और बिजनस एंटिटीज को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। गुड्स सप्लायर्स के लिए यह सीमा 40 लाख रुपये है। लेकिन कई मामलों में इससे कम टर्नओवर वाले लोगों ने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है। इसकी वजह यह है कि इससे उनके क्लाइंट या कस्टमर सप्लाई चेन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि किस पर जीएसटी लगेगा और किस पर नहीं। तीन सीनेरियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं..

सिनेरियो वन
मान लीजिए कोई बिजनस कंसल्टैंट जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है। उसने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अपने और अपने परिवार के लिए फ्लैट किराए पर लिया है। एक सीए फर्म के फाउंडर सुनील गाबावाला के मुताबिक अगर बिजनस कंसल्टैंट अपने आईटीआर में किराए का क्लेम नहीं करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम के कारण इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। गाबावाला ने कहा कि अगर कोई प्रोफेशनल या गिग वर्कर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है और सोल प्रोपाइटर के तौर पर अपनी सेवाएं देता है तो उसे अपने नाम पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर नहीं लेनी चाहिए। इससे उसे भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने में मदद मिलेगी। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा।

सिनेरियो टू
अगर किसी कंपनी ने अपने किसी कर्मचारी या डायरेक्टर के लिए फ्लैट किराए पर लिया है और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे मामले में कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराए पर जीएसटी देना होगा। गाबावाला ने कहा कि अगर कर्मचारी ने मकान किराए पर लिया है और कंपनी उसके पूरे किराए का भुगतान नहीं करती है तो किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा।

सिनेरियो तीन
अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इस मामले में किराए पर टैक्स का नया नियम लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हाल में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने और कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ाने का फैसला किया गया था। प्रीपैकेज्ड और लेबल्ड अनाज, दाल और आटे को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि खुले में इनकी बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

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