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कांग्रेस नेता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में,जमानत खारिज

पार्टी ने किया किनारा,नोटिस देकर 3 दिन में मांगा जवाब
दमोह। मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने पटेरिया को मंगलवार सुबह 5.30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने वो शब्द नहीं कहे थे। मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। इससे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने एक सभा में कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। इन द सेंस हराने का काम करो।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटेरिया को जेएमएफसी कोर्ट पवई लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में पीडब्ल्डूडी इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153बी(1)(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
कांग्रेस ने नोटिस देकर मांगा जवाब
-इधर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है। हमने पटेरिया को 3 दिन में जवाब देने नोटिस दिया है।

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