Coal Scam Case Breaking: बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Coal Scam Case Breaking: छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे. बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा.
Coal Scam Case Breaking: दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था.
जमानत याचिका हुई थी खारिज
Coal Scam Case Breaking: कोयला घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उस वक्त सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित जमानत के लिए आवेदन लगाया था.
केंद्रीय जेल में आधा दर्जन आरोपी बंद
ईडी ने कोयला घोटाला और लेवी वसूली के मामले पर कोयला कारोबारी इंद्रामणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, दीपेश टांक समेत कई आरोपियो को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल में अभी भी बंद है. इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कई आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई है.