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CG NEWS : शिक्षकों को नहीं मिलेगा क्रमोन्नत वेतनमान, पंचायत विभाग ने किया आवेदन खारिज – हाईकोर्ट के आदेश और विभागीय दलीलों का हवाला

CG NEWS : Teachers will not get promotion in pay scale, Panchayat department rejected the application – citing High Court order and departmental arguments

रायपुर, 2 मई 2025। CG NEWS  छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए एक बड़ी निराशा की खबर सामने आई है। क्रमोन्नत वेतनमान (Time-bound pay scale promotion) को लेकर शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन (representation) को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने खारिज कर दिया है। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश WPS No. 6045/2024 और अपने विभागीय निर्देशों का हवाला देते हुए आठ पन्नों के निर्देश में यह फैसला लिया।

क्या है मामला –

CG NEWS  शिक्षकों ने अपने आवेदन में मांग की थी कि उन्हें नियुक्ति तिथि से लेकर एल.बी. संवर्ग में संविलियन (merger) की तिथि तक की अवधि के लिए 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए। यह आवेदन शिक्षाकर्मी वर्ग-03 (सहायक शिक्षक एल.बी.) के पद पर कार्यरत अरविंद कुमार द्विवेदी व अन्य 13 शिक्षकों द्वारा दिया गया था। उन्होंने जनपद पंचायत बागबाहरा से नियुक्त होकर लंबे समय तक सेवा देने का हवाला दिया था।

उन्होंने कोर्ट के आदेश के तहत मांग की थी कि 4 माह के भीतर उन्हें यह लाभ दिया जाए।

विभाग ने क्यों किया खारिज –

CG NEWS  पंचायत विभाग ने अपने निर्णय में कहा है कि चूंकि अब ये शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आ चुके हैं, इसलिए दिनांक 10.03.2017 के परिपत्र और उससे संबंधित वेतनमान लाभ की समीक्षा और स्वीकृति अब स्कूल शिक्षा विभाग का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए पंचायत विभाग इस पर कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।

इस आधार पर 09.10.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन को अमान्य घोषित कर दिया गया।

कोर्ट के आदेश का हवाला, पर लाभ नहीं –

CG NEWS हालांकि शिक्षकों ने अपने आवेदन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (दिनांक 26.09.2024) का उल्लेख करते हुए लाभ की मांग की थी, लेकिन पंचायत विभाग ने यह स्पष्ट किया कि वह सिर्फ आदेश के अनुपालन में विचार कर सकता है, निर्णय देने का अधिकार नहीं रखता।

 

 

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