CG REELS BAN ORDER : स्कूल में रील्स पर सख्त रोक

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CG REELS BAN ORDER : Strict ban on reels in schools

रायपुर. गरियाबंद के पीएमश्री स्कूल की शिक्षिकाओं के रील्स और वीडियो वायरल होने के बाद कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने कड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि शासकीय कर्मचारी कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Facebook, YouTube आदि के लिए रील्स/वीडियो नहीं बनाएंगे।

डीईओ ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां शासकीय सेवा आचरण नियमों के खिलाफ हैं और इससे कार्यालय की गरिमा व अनुशासन प्रभावित होता है। कर्मचारी का पहला दायित्व अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नहीं किया जाए। शासन या विभाग की छवि को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि से पूर्णतः परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश जिले के सभी प्राचार्यों और प्रधान अध्यापकों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया है।

 

 

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