CG POLICE RECRUITMET BREAKING : हाईकोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग में फिर शुरू होगी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया
CG POLICE RECRUITMET BREAKING: After the order of the High Court, the document verification process will start again in Durg.
दुर्ग। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक के चलते जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका था, उनके लिए नई तिथियां जारी कर दी गई हैं।
हाईकोर्ट द्वारा लगी रोक और संशोधित आदेश
गौरतलब है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 27 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दुर्ग जिले में यह प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसमें दुर्ग रेंज के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के अभ्यर्थी शामिल थे। हालांकि, न्यायालय ने सुनवाई के बाद संशोधित प्रावधानों के साथ भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को छूट दी जाएगी। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नियम लागू होंगे। अदालत ने डीजीपी द्वारा किए गए संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (समान अवसर का अधिकार) के खिलाफ माना।
नई तिथियां जारी, पुराने प्रवेश पत्र मान्य
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। इस दौरान 8 दिसंबर के बाद के प्रवेश पत्रों को मान्य किया गया था, जबकि 27 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच के प्रवेश पत्रों को रोका गया था। अब जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रोके गए थे, उनके लिए नई तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अभ्यर्थी इन नई तिथियों पर अपने दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकेंगे।
5967 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने वर्ष 2023-24 में 5967 पदों पर आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पुलिसकर्मियों के बच्चों को दी गई विशेष छूट को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी।
डीजीपी के संशोधन पर सवाल
डीजीपी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया था। यह छूट पहले केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों तक सीमित थी। संशोधन के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
आगे की प्रक्रिया
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया संशोधित नियमों के साथ आगे बढ़ेगी। प्रभावित अभ्यर्थियों को अपनी नई तिथियों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा।