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CG NEWS : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तबादला आदेश पर लगाई रोक, सीनियर अफसर का जूनियर रैंक में तबादला नियमों के खिलाफ

CG NEWS: High Court stays the transfer order of the state government, transfer of senior officer to junior rank is against the rules.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक विवादित तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है। मामला नगर प्रशासन विभाग की एए ग्रेड अफसर कृष्णा खटिक से जुड़ा है, जिन्हें महासमुंद नगर पालिका में सीएमओ के पद पर भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि महासमुंद नगर पालिका का सीएमओ पद ए ग्रेड के अफसरों के लिए है, जबकि उनकी रैंक एए ग्रेड है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार ने खुद के बनाए सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए सीनियर अफसर का तबादला जूनियर रैंक के पद पर किया। सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता की दलीलें और हाईकोर्ट का रुख –

याचिकाकर्ता का तर्क था कि ग्रेड एए रैंक वाले अफसर को उसी ग्रेड के अनुरूप पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
महासमुंद नगर पालिका का सीएमओ पद ए ग्रेड के अफसर के लिए है, जिसे जूनियर रैंक माना जाता है।
याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर अपने ही सेवा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को नियमों के खिलाफ माना और तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया।

ग्रेड एए रैंक के केवल चार अफसर हैं –

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में एए ग्रेड के केवल चार अफसर हैं, जिनमें लोकेश्वर साहू, सुदेश सुंदरानी और राजेंद्र दोहरे जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने जूनियर ए ग्रेड के 18 सीएमओ होने के बावजूद सीनियर अफसर का तबादला किया, जो नियमों के खिलाफ है।

सरकार के लिए बड़ा झटका –

इस आदेश के बाद राज्य सरकार को अपने तबादला आदेश की समीक्षा करनी होगी। हाईकोर्ट का यह फैसला सीनियर अफसरों के तबादलों में सेवा शर्तों के पालन की सख्ती सुनिश्चित करेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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