CG MLA PENSION HIKE : छत्तीसगढ़ में विधायकों की पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी, अधिनियम 2025 का राजपत्र में प्रकाशन

CG MLA PENSION HIKE : Increase in pension and allowances of MLAs in Chhattisgarh, publication of Act 2025 in the gazette
रायपुर। CG MLA PENSION HIKE छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित विधायक वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है, जिसके बाद अब राज्य के विधायकों को बढ़े हुए वेतन और भत्ते की पात्रता मिल गई है।
CG MLA PENSION HIKE राज्यपाल के आदेश पर उप सचिव अनिल सिन्हा के हस्ताक्षर से 9 मई को अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिनियम के अनुसार, अब विधायकों को मासिक पेंशन 25,000 रुपये के बजाय 40,000 रुपये मिलेगी। यह संशोधन छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की अनुसूची के कॉलम (4) में संशोधन के तहत किया गया है।
राजपत्र में किया गया उल्लेख
CG MLA PENSION HIKE राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित यह अधिनियम भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में स्वीकृत हुआ है और इसके प्रकाशन की तारीख से इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका लाभ राज्य के वर्तमान और पूर्व विधायकों को मिलेगा।
सर्वसम्मति से पारित हुआ था संशोधन
CG MLA PENSION HIKE यह अधिनियम विधानसभा में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जिससे विधायकों को भत्तों और पेंशन में वृद्धि की कानूनी मंजूरी मिल गई। सरकार का मानना है कि यह संशोधन विधायकों को बेहतर सहयोग और सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।