CG LAND SCAM BREAKING : IAS संजीव कुमार झा पर जांच के आदेश, जानिए पूरा मामला
CG LAND SCAM BREAKING: Order for investigation on IAS Sanjeev Kumar Jha, know the whole matter
अंबिकापुर/रायपुर। सरगुजा जिले में बंगलादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास पट्टे की जमीन की बिक्री के लिए अनुमति देने के मामले में सरगुजा जिले के पूर्व कलेक्टर 2011 बैच के आईएएस संजीव कुमार झा के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी, जिसके बाद पीएमओ से जांच के निर्देश मिलने पर अब राज्य सरकार ने एक्शन लिया है।
इस मामले में परमिशन देने वाले तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेशन ब्यूरो में शिकायत की गई है। वहीं अब भारत सरकार के लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अवर सचिव रुपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच का आदेश दिए हैं। शिकायत पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने ट्रांसफर से पूर्व थोक के भाव में एक ही दिन में मोटी रकम लेकर पुनर्वास की जमीन बेचने के लिए परमिशन दी।
इस मामले में आरटीआई कार्यकर्त्ता डीके सोनी के द्वारा सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय में दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कदम मंडल के पुनर्वास भूमि को भू माफियाओं द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर को मोटी रकम खिलाकर एवं कदम मंडल का फर्जी अधिकार पत्र बनाकर उसकी फर्जी हस्ताक्षर करके बिक्री की गई है।
शिकायत पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में रह रहे कदम मंडल के पुनर्वास पट्टे की सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 223/12, रकबा 0.400 हेक्टेयर भूमि को राहुल गर्ग व अन्य के पास 21 लाख में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आवेदन प्रस्तुत दिनांक से महज एक महीना के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा भू माफियों से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब के दर से अवैध तरीके से राशि ली गई और पुनर्वास भूमि बिक्री के लिए आदेश पारित कर दिया गया. इसी तरह से 20 और प्लाट बेचने के लिए परमिशन दिया गया।