CG Crime: Court pronounces sentence, life imprisonment to brother-in-law who cast evil eyes on sister-in-law
CG Crime: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से दिल दहला देने वाले एक मामले में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। सक्ती जिले के जैजैपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सक्ती गंगा पटेल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दरअसल, आरोपी अपनी साली से मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें करता था और उस पर अकेले मिलने और संबंध बनाने का दबाव भी डाल रहा था। साली ने यह बात अपनी बहन ममता को बता दी। इसके बाद ममता ने अपने पति से इस मामले में सवाल किया।इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर आरोपी पति ने ममता के गले में पड़ा गमछा पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया।
5 जनवरी 2025 को साली ने आरोपी की हरकतों के बारे में अपनी बहन ममता को बताया। इसके बाद ममता ने अपने पति से इसे लेकर सवाल किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच घर के ऊपरी कमरे में विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी मनोज ने गुस्से में आकर ममता के गले में पड़े गमछे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए गमछे को तालाब के पास ले जाकर जलाने की कोशिश की। गमछा पूरी तरह न जलने पर उसने अधजले गमछे को गड्ढा खोदकर छिपा दिया। 6 जनवरी 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि मौत गला दबने से हुई, यानी यह हत्या का मामला था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश किया।

