CG BREAKING: Soumya Chaurasia withdrew the petition from the High Court, know the whole matter
रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में चौरसिया को हाल ही में स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है।
सौम्या चौरसिया के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। पहले उन्होंने राहत के लिए स्पेशल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में याचिका दायर की थी। लेकिन स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया।
540 करोड़ के घोटाले का आरोप –
सौम्या चौरसिया पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले और अवैध वसूली गिरोह चलाने का गंभीर आरोप लगाया था। ईडी के अनुसार, इस घोटाले की प्रारंभिक अनुमानित राशि 540 करोड़ रुपये है।
अब तक जेल में क्यों? –
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद सौम्या चौरसिया जेल से बाहर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रखे हैं। इसके साथ ही, जांच एजेंसी ने इस मामले में कई अन्य अभियुक्तों की संपत्तियां भी जब्त की हैं।
कोर्ट का निर्णय –
स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चौरसिया को हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई से राहत मिल गई है। इससे यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

