CG BREAKING: Salim Raj’s security will be increased – Home Minister Sharma
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को मिली धमकियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि, सलीम राज को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका प्रयास सुचिता और शुद्धता के लिए है। सलीम राज की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
यह है पूरा मामला
वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। लगातार मिल रही धमकियों की शिकायत के बाद आज़ाद चौक थाने में बीएनएस की धारा 296, 351-3, 351-4 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को जम्मू-कश्मीर, केरल के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मोबाइल कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वक्फ बोर्ड ने राज्य में नमाज के पहले दी जाने वाली तकरीर को लेकर एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत तकरीर में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातें ही होंगी। नियम को लागू करने की खबर के बाद बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को अब धमकियां मिलने लगी हैं।
कोई जान से मारने, कोई 6 इंच छोटा करने की दे रहा धमकी
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा तकरीर को लेकर लिए गए निर्णय के बाद ओवैसी और हुर्रियत कांफ्रेंस ने एक बयान जारी किया था। इसके बाद से उन्हें मोबाइल पर धमकियां मिलने लगी हैं। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर एवं केरल से भी धमकियां मिली हैं। इन धमकियों में कोई जान से मारने की, तो कोई 6 इंच छोटा कर देने की धमकी दे रहा है।
इस जुम्मे को भी लेनी होगी तकरीर अनुमति
वक्फ बोर्ड द्वारा लागू किए गए नए नियम के तहत पहले जुम्मे को 152 मस्जिदों द्वारा नमाज से पहले तकरीर के लिए वक्फ बोर्ड को आवेदन देकर अनुमति मांगी गई थी। नियम लागू होने के बाद यह दूसरा जुम्मा होगा जब तकरीर के लिए मस्जिदों द्वारा बोर्ड से अनुमति मांगने आवेदन करने होंगे। इन आवेदनों को अनुमति मिलने के बाद ही मस्जिदों में तकरीर की जा सकेगी।
निरीक्षण करेंगी टीमें
वक्फ बोर्ड द्वारा लागू किए गए नियम में तकरीर के लिए अनुमति नहीं मांगने वाले मस्जिद के मुतल्लवी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड द्वारा निरीक्षण टीमें बनाई जा रही हैं। ये टीमें मस्जिदों में धार्मिक तकरीर के स्थान पर किसी तरह साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली तकरीर तो नहीं हो रही है, देखेगी। ऐसा होने पर बोर्ड नियमानुसार उन पर कार्रवाई भी करेगा।
152 आवेदनों को दी गई थी मंजूरी
वक्फ बोर्ड के इस आदेश के बाद विरोध भी हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपने निर्देश को यथावत रखा था। इस नियम के तहत प्रदेशभर से 152 मजिस्दों द्वारा आवेदन किए गए थे, जिन्हें बोर्ड ने मंजूरी दी थी।