CG BREAKING : प्रदेश के सभी विभागों के आहरण अधिकारियों के अधिकार पर रोक ! चेक बुक जमा करने के निर्देश
CG BREAKING: Restriction on the authority of the drawing officers of all the departments of the state! Check Book Deposit Instructions
रायपुर। राज्य शासन 24 मार्च को शाम 5 बजे समस्त चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे। साथ ही उपयोग किए गए और निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे। संचालक बजट और विशेष सचिव वित्त शारदा वर्मा ने सभी एचओडी, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
इसके मुताबिक 27 मार्च, से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिला कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यत उपलब्ध कराई जाए। 27 मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेंगे जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा। कार्य विभागों में ई कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। आगामी 24 मार्च शाम 5.00 बजे के पश्चात् कार्य विभागों के लिए इस वित्तीय वर्ष के ऑनलाईन भुगतान पर रोक लगाई जाती है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों सुनिश्चित करें कि ऑनलाईन पेमेंट फाईल जनरेशन नहीं हो अत्यावश्यक प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति के पश्चात ऑनलाईन भुगदान किया जा सकेगा।