
CG BREAKING : One more BEO suspended
रायपुर, 6 जून 2025। बस्तर जिले में चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह की स्वीकृति और प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन के आदेश पर की गई।
आदेश में आरोप क्या हैं?
निलंबन आदेश के अनुसार, मानसिंह भारद्वाज ने जगदलपुर विकासखंड से युक्तियुक्तकरण के लिए जिला स्तरीय समिति को त्रुटिपूर्ण व भ्रामक जानकारी दी।
नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ और वरिष्ठ को कनिष्ठ बताया गया।
विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिंदी माध्यम), सेजेस की संवर्ग जानकारी में गलत विवरण, जैसे E संवर्ग की शाला को T एवं E दोनों में रिक्त पदों के साथ दर्शाया गया।
इसके अलावा वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत और रिक्त पदों में भी बड़ी विसंगतियां पाई गईं।
कानूनी उल्लंघन और निलंबन –
ये कार्य राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही, यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। इन्हीं आधारों पर श्री भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के नियम –
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर रहेगा।
उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
यह मामला बस्तर जिले में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और अनुशासन को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।