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CG BREAKING : शिक्षकों को पुरानी पेंशन पर मंत्री ने सदन में दिया जवाब .. कौन होगा पात्र

CG BREAKING: On old pension to teachers, the minister replied in the House .. who will be eligible

रायपुर। विधानसभा में आज शिक्षकों को पुरानी पेंशन का भी मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहा कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना में क्या प्रावधान है। पुरानी पेंशन के लिए एलबी शिक्षकों की सेवा गणना कब से होगी। जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन के लिए सेवा गणना संविलियन की तिथि से की जा रही है। मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि जिस कर्मचारी की सेवा 10 साल नहीं होगी, वो पुरानी पेंशन के पात्र नहीं होंगे।

विधायक ने पूछा शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर ये सवाल –

क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक एल बी. संवर्ग की सेवा गणना किस दिनांक से की जा रही है ? (ख) यदि उनकी सेवा की गणना संविलियन दिनांक से की जा रही है तो उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश किस दिनांक से किस दिनांक तक जमा करना है? (ग) संविलियन उपरांत मृतक एल.बी. संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है किंतु 2028 से पहले सेवानिवृत होने वाले शिक्षक एस. बी. संवर्ग के लिये पुरानी पेंशन का प्रावधान नहीं होने के क्या कारण है ? (घ) इसके संबंध में शासन द्वारा कब कब कौन-कौन से आदेश जारी किये गये है, आदेश प्रति सहित जानकारी प्रदान करें?

पुरानी पेंशन पर शिक्षा मंत्री का जवाब –

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम- (क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक एल. बी. संवर्ग की सेवा गणना शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक से की जा रही है। (ख) जी उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश संविलियन दिनांक से सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक तक जमा करना है। (ग) जी संविलियन उपरांत मृत शिक्षक एल. बी संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है। विलियन उपरान्त वर्ष 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एल. बी. संवर्ग उत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेशन) नियम 1976 के वहत 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

 

 

 

 

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