CG BREAKING: Naib Tehsildar in trouble, court orders to register case of 420
रायगढ़। नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा की मुश्किलें बढ़ गयी है। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन के एक मामले में कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ धारा 420 के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दरअसल लीलाधर चन्द्रा ने जमीन के एक मामले में पहले एक आदेश दिया था, बाद में उस आदेश को फाड़कर दूसरा आदेश जारी किया गया।
इस दौरान लीलाधर चंद्रा का कापू से तमनार ट्रांसफर हो गया, लेकिन नायब तहसीलदार चन्द्रा तमनार से 15 मार्च 2023 को वापस कापू आकर दूसरा आदेश लिखवाया और उसे पारित कराया। एक पक्ष के वकील मनोज डनसेना ने पहला आदेश लिया था, बाद में दूसरा आदेश दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला जारी कर दिया। कमाल की बात ये है कि पहला आदेश, दूसरे आदेश से बिल्कुल उलट था। जिसके बाद पहले पक्ष के वकील ने नायब तहसीलदार के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद पेश किया।
याचिका में चन्द्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने की मांग की गयी। सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट की न्यायधीश प्रिया रजक ने चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। उसे कापू थाने में भेज दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएमसी) एक ही प्रकरण में दो आदेश देने के मामले में उनके खिलाफ फैसला दिया है।

