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CG BREAKING : सरपंच की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आदेश को राजनीति से प्रेरित बताया

CG BREAKING: High Court bans dismissal of Sarpanch, calls the order politically motivated

दुर्ग। जनपद पंचायत पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच अंजिता साहू को अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन लवकेश ध्रुव द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर आरोप थे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के आय-व्यय में गड़बड़ी की गई थी, साथ ही गांव के जर्जर स्कूल की सामग्रियों का विधिवत स्टॉक पंजी नहीं बनाया गया और न ही उसे नीलाम किया गया। इसके चलते उन्हें बर्खास्त किया गया और चुनाव लडऩे के लिए 6 साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया था।

हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सरपंच अंजिता साहू ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। आज न्यायमूर्ति एन. के. चंद्रवंशी ने मामले की सुनवाई करते हुए सरपंच की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित था। अब तक के घटनाक्रम के बाद, हाईकोर्ट का यह आदेश अंजिता साहू के लिए राहत लेकर आया है।

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