CG BREAKING : छत्तीसगढ़ के पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण
CG BREAKING: Former Chhattisgarh bureaucrat Anil Tuteja granted interim protection from arrest
नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की, क्योंकि उन्होंने पाया कि मामले में अन्य आरोपियों को शीर्ष अदालत द्वारा पहले ही राहत प्रदान की जा चुकी है।
न्यायालय सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने 4 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा: “यदि याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष पेश भी होता है, तो भी उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा।” न्यायालय ने कहा कि यह आदेश अन्य संबंधित मामलों पर भी लागू होगा।
शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को नए नोटिस जारी किए, जिन्हें नोटिस तामील नहीं हुए हैं। इस साल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जुलाई 2023 की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें कोई पूर्वगामी अपराध नहीं था (ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर आधारित थी जो पीएमएलए की अनुसूचित अपराधों की सूची में नहीं आते हैं)।
मामले के चार आरोपियों – अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास – ने इसके बाद यूपी पुलिस की एफआईआर को भी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द कर दिया हो, लेकिन इससे टुटेजा और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से नहीं रोका जा सकता।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत एकत्र किए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा किए गए गवाहों के बयान उत्तर प्रदेश (यूपी) में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का आधार बन सकते हैं। टुटेजा ने इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कल, जब चार आरोपियों (टुटेजा सहित) के मामलों की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि संबंधित मामलों में कुछ प्रतिवादियों को नोटिस अभी तक नहीं दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस न देने वाले प्रतिवादियों को नया नोटिस जारी किया। कोर्ट ने टुटेजा की याचिका पर ईडी और उत्तर प्रदेश राज्य से भी जवाब मांगा और सभी आरोपियों के लिए मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 तय की।
टुटेजा और अन्य के खिलाफ मामला कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के शराब सिंडिकेट रैकेट के संचालन से जुड़ा है। ईडी ने 4 जुलाई, 2023 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि मामले का उत्तर प्रदेश से भी संबंध है।
ईडी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें कथित तौर पर नोएडा की एक कंपनी के बारे में जानकारी सामने आई, जो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को होलोग्राम (शराब की बोतलों पर इसकी प्रमाणिकता और आबकारी शुल्क भुगतान की पुष्टि के लिए लगाए जाते हैं) की आपूर्ति के लिए अवैध रूप से टेंडर दे रही थी।
30 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश द्वारा टुटेजा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद टुटेजा ने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को टुटेजा, अनवर ढेबर (रायपुर के मेयर के भाई) और दो अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।