CG BREAKING : हाईकोर्ट के निर्देश की अवहेलना, कलेक्टर सहित अधिकारियों को नोटिस
CG BREAKING: Disobedience to High Court’s instructions, notice to officials including Collector
बिलासपुर। अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने के मामले में कलेक्टर सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मामला गौरेला पेंड्रा मरवारी जिले का है, जहां कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को आवमानना नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। विभाग पर अधिग्रहित जमीन की जगह निजी जमीन पर सड़क बनाने के में अवमानना याचिका दायर की गयी है।
याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अधिग्रहित जमीन पर अभी भी अवैध कब्जाधारियों का कब्जा है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 में पेंड्रा से अमरपुर की ओर जाने वाली पुरानी सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नए सिरे से नई सड़क बना दी। इस संबंध में तत्कालीन कलेक्टर जीपीएम छत्तीसगढ़ से शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ग्राम अमरपुर में सड़क मद के लिए आरक्षित खसरा नंबर 48 और 54 पर कब्जाधारियों का आज भी कब्जा कायम है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किसानों की निजी भूमि पर सड़क और नाली का निर्माण करवा दिया है। याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए छह महीने की मोहलत दी थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और आदेश का पालन करने में अड़ंगा डाल दिया है। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश पर अमल न करने और अड़ंगेबाजी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कलेक्टर सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।