
CG BREAKING: CEO suspended with immediate effect, commissioner’s action
जगदलपुर। कमिश्नर श्याम धावड़े ने भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय नारायण तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी तिवारी के विरुद्ध यह अनुशासन कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में अनियमितता सहित अन्य कार्यों में अनियमितता के कारण कमिश्नर धावड़े ने यह कार्यवाही की।
बीजापुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा द्वारा भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय नारायण तिवारी के विरुद्ध गौठानों में वास्तविक खाद उत्पादन का प्रतिशत कम होने, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यो को समय पर पूर्ण नहीं करने, बजट समय पर प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में जानकारी देते हुए दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। कमिश्नर धावड़े द्वारा शासकीय सेवक के रूप में तिवारी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9( क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वान भत्ता की पात्रता होगी ।