CG BREAKING: रायपुर। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले ये आरोपी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे, जिसे अब नियमित जमानत में तब्दील कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें राज्य से बाहर रहने के निर्देश शामिल हैं।
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने राज्य का पक्ष मजबूती से रखा।
हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच एजेंसियां नियमानुसार आगे की कार्रवाई करती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, कोल लेवी घोटाले की जांच में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में दाखिल की जा चुकी हैं।
ईडी ने यह भी बताया कि इस घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे व कार्रवाई संभव है।

