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CG BREAKING: ADJ Burman sacked, Law Department issues order
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अनुशंसा पर जशपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 3 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की ओर से की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2006 के नियम 9 (4) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि गणेश राम बर्मन के विरुद्ध रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर परिवीक्षा में नियुक्ति के दौरान गुमनाम शिकायत की गई थी। इसकी जांच के बाद उनकी सेवाएं पिछले साल समाप्त कर दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध वे हाईकोर्ट गए थे। प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के आधार पर उनकी बर्खास्तगी का आदेश पूर्व में डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि हाईकोर्ट चाहे तो मामले के परीक्षण के बाद उनके प्रोबेशन पर उचित निर्णय ले सकता है। इसके बाद बर्मन की बर्खास्तगी का नया आदेश 14 मार्च 2023 को जारी किया गया।