CG BREAKING : 4 जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित, स्कूल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा
CG BREAKING: 4 District Education Officers suspended, School Education Minister announced in the Assembly
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री ने आज सूरजपुर, मुंगेली, कोंडगांव और बस्तर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की है। यह मामला प्रश्नकाल के दौरान उठा। मामला 2022 से 2023 के बीच खरीदी से जुड़ा था।
सवालकर्ता धरमलाल कौशिक यह जानना चाहता हूं कि यह जो खरीदी की गई है। उसमें भंडार क्रय नियम का पालन नहीं हुआ। बिना टेंडर के खरीदी की गई है। लगभग 50 करोड़ की खरीदी की गई है। नियम का उल्लंघन हुआ है तो क्या उसकी जांच कराएंगे।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वास्तव में वह खरीदी 36 करोड़ रुपये की खरीदी है। 5 जिलों में की गई है। यह भी सही है कि अनुमति नहीं ली गई। लेकिन कलेक्टर की अनुमति से करोनाकाल में की है। इसलिए यह माना गया है कि 5 जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने बिना अनुमित के खरीदी की है। इसलिए उन्हें दोषी माना गया। एक को सस्पेंड किया जा चुका है। बाकी के खिलाफ जांच की कार्यवाही की जा रही है।
कौशिक- सभी नियमों को ताक पर रखकर खरीदी की गई। कोविड काल एक बहाना है।इसिलए मैं आग्रह करना चाहता हूं बड़ी रकम है। इसकी जांच होनी चाहिए।
मंत्री अग्रवाल- इसकी जांच हो चुकी है। जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी वजह से एक को सस्पेंड किया गया है। बचे हुए 4 जिलों के जिला शिक्षाअधिकारी को निलंबित करने की घोषणा करता हूं।
सूरजपुर जिला 11 करोड़ 36 लाख की खरीदी की गई। मुंगेली जिला 99 लाख 95 हजार की खरीदी की गई। बस्तर जिला 20 करोड़ 47 लाख की खरीदी की गई। बीजापुर 53 लाख से ज्यादा। और कोंडागांव में 3 करोड़ से ज्यादा की खरीदी की गई।
धरमलाल कौशिक ने पूछा कि यह सही है कि छ.ग. भण्डार क्रय नियम में एनसीसीएफ, नेकॉफ, केन्द्रीय भंडार व स्व-सहायता समूह (हैण्डलूम व हैण्डी काफ्ट सामग्री छोड़कर) बिना निविदा से सीधे सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है? यदि हां तो जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन व अन्य कार्य हेतु किन-किन संस्थाओं से बिना निविदा, कितनी-कितनी राशि, की कौन-कौन सी सामग्री, क्रय की गई है? इसमें कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार, जिलेवार, सामग्रीवार, संस्थावार व राशिवार जानकारी देवें। क्या प्रश्नांश खरीदी हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से छूट ली गई थी? यदि हाँ, तो छूट कब प्राप्त की गई व छूट के पश्चात् व पूर्व कंडिका “क” अनुसार संस्थाओं से बिना निविदा के क्रय की गई है? भण्डार क्रय नियम का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की गई है?
मंत्री अग्रवाल ने बताया कि जनवरी 2022 से नवम्बर, 2023 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन व अन्य कार्य हेतु बिना निविदा कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।