CG body elections: वोटर आईडी अब-तक नहीं पहुंची घर तो मतदान के समय अपने पास रखें ये दस्तावेज, देखें लिस्ट

CG body elections: 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में मतदान करने जाएं तो कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। किसी के पास अगर मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) नहीं है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में वोट दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में 12 अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है। इनमें से किसी एक दस्तावेज का पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर मतदान किया जा सकता है। इनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
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CG body elections: फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, विधायक व संसद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र शामिल है। किसी मतदाता के घर वोटर सूचना पर्ची नहीं पहुंच पाई हो तो वे वोटर हेल्पलाइन एप जानकारी ले सकते है।