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CG BIG NEWS : कर्मचारी को 90 दिन बाद बहाल करना अनिवार्य, HC का बड़ा निर्णय, पढ़ें पूरी खबर

CG BIG NEWS: It is mandatory to reinstate the employee after 90 days, HC’s big decision, read full news

बिलासपुर। एक मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी शासकीय कर्मचारी को 90 दिन बाद बिना ठोस कारण और विस्तृत आदेश के निलंबित नहीं रखा जा सकता।

सिकल सेल संस्थान रायपुर के स्टोर कम मेंटेनेंस ऑफिसर पंकज उपाध्याय को उनके विरुद्ध मिली शिकायतों के बाद महानिदेशक ने 13 जून 2022 को सेवा से निलंबित कर दिया। उन्हें 22 जुलाई 2022 को आरोप पत्र दिया गया। इसके बाद निलंबन की अवधि 90 दिन पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अजय कुमार चौधरी विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी निलंबित अधिकारी, कर्मचारी को बिना कोई ठोस कारण बताए और विस्तृत आदेश जारी किए बिना 90 दिन से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। अनुशासन अधिकारी को इसका पालन करना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महानिदेशक सिकल सेल संस्थान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता को बहाल करने का आदेश दिया है।

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