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स्कूल-कॉलेजों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइन, पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तंबाकू का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना अब छात्रों को भारी पड़ सकता है, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लग सकता है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा में अब एक तंबाकू मॉनीटर की तैनाती की जाएगी, जो उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से ही कोई होगा। स्कूलों में यह नियुक्ति कक्षा नौ के बाद की कक्षाओं में दी जाएगी। इस दौरान तंबाकू मॉनीटर कक्षा में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले साथियों पर न सिर्फ नजर रखेगा, बल्कि इसकी जानकारी स्कूल या संस्थान के स्तर पर नियुक्ति तंबाकू मॉनीटर टीचर को देगा, जो बाद में आगे की कार्रवाई करेगा।

जारी की विस्तृत गइडलाइन

युवाओं में तंबाकू के इस्तेमाल की बढ़ती लत को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का एक अभियान छेड़ा है। साथ ही इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू की किसी भी रूप में बिक्री प्रतिबंधित होगी।

शैक्षणिक संस्थानों ने यह दूरी निर्धारित करने के साथ उसके आसपास तंबाकू प्रतिबंध का बोर्ड लगाने को भी कहा गया है। गाइडलाइन में शैक्षणिक संस्थानों से सभी प्रमुख स्थानों यानी गेट, असेंबली ग्राउंड, खेल के मैदान आदि में तंबाकू मुक्त क्षेत्र या तंबाकू प्रतिबंधित क्षेत्र से जुड़े बैनर-पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए है। गाइडलाइन में स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के बीच से भी एक मॉनीटर नियुक्ति किए जाएंगे।

मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन में शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू की बिक्री पर पहले से ही रोक है। यह बात अलग है कि इस पर कम जगहों पर ही कड़ाई से पालन होते दिखता है।

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