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CCM College : निदेशक मंडल के 13 सदस्यों और बैंक को हाई कोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मामले में सुनवाई हुई । इस मामले में हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों और बैंक को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

पट्टा निरस्तीकरण, बैंक द्वारा शासन की जमीन को नीलाम किए जाने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई ।

दरअसल, चन्दूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज (CCM College) को इंडियन बैंक ने लोन दिया था। इसकी वसूली के लिए बैंक अब नीलामी कह रही है। वहीं राज्य शासन ने मानसून सत्र विधानसभा में बिल पास कर कालेज अधिग्रहित करने की घोषणा कर दी है। इन दोनों मुद्दों के खिलाफ स्व. चंदूलाल चन्द्राकर के पौत्र अमित चंद्राकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके दादा चंदूलाल चंद्राकर ने मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए दशकों पहले जमीन लीज पर ली थी, लेकिन बिना नगर निगम के अनुमति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हॉस्पिटल की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए गिरवी रख इंडियन बैंक से करोड़ों रुपए का लोन सैंक्शन करा लिया।

याचिकाकर्ता (CCM College) ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर ने इंडियन बैंक के साथ मिलकर शासकीय धोखाधड़ी की है यह मामला सामने आया है। इसी वजह से कॉलेज घाटे में चला गया और पैसा ना चुकाने की वजह से बैंक ने कॉलेज को नीलाम करने की घोषणा कर दी। जबकि यह सरकारी संपति है और इसे नीलामी नहीं किया जा सकता।हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और सुनवाई के बाद सभी संचालकों, इंडियन बैंक समेत प्रतिवादियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। तीन सप्ताह बाद प्रकरण में अगली सुनवाई होगी।

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