BREAKING: Supreme Court gives big decision on caste discrimination in jails
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल नियम जाति के आधार पर काम आवंटित करके सीधे भेदभाव करते हैं। केवल निचली जातियों के कैदियों को सफाई का काम सौंपना और उच्च जातियों के कैदियों के लिए खाना पकाने की ज़िम्मेदारी आरक्षित करना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल में उन प्रावधानों को संशोधित करने का निर्देश दिया है जो सुधार सुविधाओं के भीतर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल नियमों में कैदियों की जाति से संबंधित संदर्भ असंवैधानिक हैं और दोषी और विचाराधीन दोनों तरह के कैदियों के रजिस्टर से जाति से संबंधित कॉलम को हटाया जाना चाहिए।