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BREAKING : यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को SC का नोटिस जारी

BREAKING: SC issues notice to Center, Bihar and Tamil Nadu government in YouTuber Manish Kashyap case

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है.

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय संघ, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है.

कोर्ट ने मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से सुरक्षा के आदेश पारित करने के लिए एक हफ़्ते तक इंतज़ार करने को कहा है.

क्या है मामला?

बीते 18 मार्च को आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी मनीष कश्यप को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ़्तार कर लिया था. मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर कथित हमले के वीडियो साझा किए थे.

पुलिस का कहना है कि जो वीडियो मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, वे फ़र्ज़ी थीं.

मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके ख़िलाफ़ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की अपील की है.

 

 

 

 

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