BREAKING NEWS: रायपुर 25 जून 2025। तबादला नीति में संशोधन किया गया है। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागाध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को जारी आदेश में ट्रांसफर में छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। दरअसल कैबिनेट के फैसले के बाद तबादले में छूट को लेकर GAD ने आदेश जारी किया था।
जारी आदेश के मुताबिक 14 जून से 25 जून तक तबादले में लगे प्रतिबंध में छूट दी गयी थी। अब उस अवधि में विस्तार किया गया है। अब 30 जून तक तबादला में छूट बरकरार रहेगी। इस आदेश के बाद जिला और शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश और क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक विभागों की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

