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BREAKING NEWS : जन्माष्टमी कल…इस विशेष मौके पर छग में भूपेश सरकार का बड़ा फैसला…

रायपुर। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को पड़ रही है। सालों बाद अनोखा संयोग बना है, जब भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहणी नक्षत्र और जयंती योग का संयोग बना है। प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व को लेकर भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक सोमवार को प्रदेशभर की शराब दुकानों और मांस—मटन की दुकानों को नहीं खोला जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बड़े फैसले को लेकर आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को इस बात का खास ख्याल रखे जाने निर्देश दे दिया गया है। वहीं पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन को चौकस रहने निर्देशित किया गया है।

धूमधाम से मनेगी जन्माष्टमी

बीते दो सालों से कोरोना वायरस के ग्रहण की वजह से सभी तरह के तीज—त्यौहारों पर ग्रहण लग गया था। लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव लगभग क्षीण हो चुका है, जिसके चलते आयोजनों को ले​कर सख्ती नहीं बरती जा रही है। हालांकि बंदिशें पूरी तरह से समाप्त नहीं की गई हैं।

इन बातों का रखना होगा ख्याल
  • धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना – अनिवार्य होगा।
  • दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नही होगी।
  • परिसर में केवल अलक्षण (विना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
  • फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/वैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए ।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागकरूकता फैलाने के जिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
  • आगंतुकों को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे।
  • स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर, धार्मिक/पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।
  • परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया. आदि. में हमेशा सोशल डिस्टॅशिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा।
  • कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंशिंग का पालन कराने हेतु परिसर मे चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जावे।
  • प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे।
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