Trending Nowशहर एवं राज्य

BREAKING NEWS : मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

BREAKING NEWS: Big relief to Rahul Gandhi from Supreme Court in defamation case.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताराहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और स्थानीय बीजेपी नेता कोनोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है.

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगलेआदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने की मांग वाली गांधीकी याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला किशिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि के अपराध के मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है. सिंघवी नेपूछा, यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झाको नोटिस भेजा है. ये मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपलगाया गया कि गांधी ने 18 मार्च 2018 को बीजेपी की आलोचना करते हुए भाषण दिया और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोपलगाया. शुरू में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्तके समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की.

15 सितंबर 2018 को रांची में न्यायिक आयुक्त ने शिकायत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को पलट दिया और इसे मजिस्ट्रेटकोर्ट में वापस भेजा. न्यायिक आयुक्त ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की फिर से समीक्षा करने और मामले को आगे बढ़ाने केलिए प्रथम दृष्टया सामग्री के निर्धारण के संबंध में एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

राहुल गांधी ने खटखटाया था हाई कोर्ट का दरवाजा

इसके बाद मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2018 को एक नया आदेश पारित किया और निष्कर्ष निकाला कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे. नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने राहुलगांधी को हाजिर होने के लिए एक समन जारी किया. गांधी ने इसके बाद रांची न्यायिक आयुक्त के 15 सितंबर, 2018 के आदेश कोचुनौती देते हुए हाई का रुख किया.

सिंगल जज जस्टिस अंबुज नाथ ने पाया कि गांधी ने कहा था कि बीजेपी नेता झूठे हैं जो सत्ता के नशे में चूर हैं और बीजेपी कार्यकर्ताहत्या के आरोपी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार करेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि गांधी के ये बयान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) कीधारा 499 के तहत प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं. प्रथम दृष्टया बयान से ऐसा लगता है कि गांधी का आशय यह है कि बीजेपी कानेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और इसमें धोखेबाज व्यक्ति शामिल हैं.

राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के 22 फरवरी 2024 फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने मानहानि मामले को रद्दकरने से इनकार किया था. दरअसल, बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

advt03-march2025
advt02-march2025
advt-march2025
birthday
Share This: