BREAKING : प्रधानमंत्री की डिग्री टिप्पणी पर खूब फंसे केजरीवाल, राहत नहीं ..

BREAKING: Kejriwal stuck on Prime Minister’s degree remark, no relief ..
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की डिग्री के संबंध में की गई टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में लंबित केजरीवाल की याचिका को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात यूनिवर्सिटी ओर से दायर याचिका पर केजरीवाल को निचली अदालत ने समन जारी किया है. दरअसल, यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है. प्रकरण की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय 29 अगस्त को सूचीबद्ध तिथि पर फैसला करेगा.
केजरीवाल की टिप्पणी सही नहीं
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है. वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की गई टिप्पणी सही नहीं थी.