LASER LIGHT POLLUTION : Health threat due to laser light and noise pollution, report sought from the government
बिलासपुर, 17 अक्टूबर 2025। बिलासपुर हाईकोर्ट में लेजर लाइट और ध्वनि प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शादियों और त्योहारों में डीजे के साथ लेजर लाइट के अंधाधुंध प्रयोग को गंभीर मुद्दा बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा।
सरकार ने सुनवाई में बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन के लिए गठित समिति की पहली बैठक हो चुकी है और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुरूप अधिनियम में जल्द संशोधन किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने ध्यान दिलाया कि डीजे के साथ इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट से आंखों की रेटिना और कॉर्निया को गंभीर नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को शपथ पत्र देने और संशोधन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।